केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA) लागू कर दिया है. नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह अधिनियम है क्या ? नागरिकता संशोधन अधिनियम
भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता का अधिकार देता है. इसके तहत उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से भारत आए थे. नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद ने पारित किया था और इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी थी. लेकिन कुछ विरोध प्रदर्शन के बाद इसको लागू नहीं किया गया. अब केंद्र सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इसके लिए पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें ये आवेदन कर सकेंगे.
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