दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं. अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की गुहार लगाई गई थी. अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और इस अर्जी को केजरीवाल की मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी.
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