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हरियाणा की तर्ज पर पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण लागू करे सरकार : कश्यप

भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखती है। इसी का नतीजा है कि अग्नि वीरों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।  इसके तहत हरियाणा की भाजपा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में पूर्व अग्नि वीरों को 10 फीसदी आरक्षण देगी। हरियाणा सरकार ने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में पांच साल की छूट मिलेगी। सरकार ग्रुप-सी में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए पांच फीसदी आरक्षण और ग्रुप डी में एक फीसदी आरक्षण देगी। अगर कोई औद्योगिक इकाई अग्नि वीरों को प्रतिमाह 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रुपए वर्ष की सब्सिडी देगी। अग्निवीर के तौर पर आर्मड फोर्सेज में सेवा दे चुका जो अग्निवीर चार साल बाद खुद का काम शुरू करना चाहेगा, उसे काम शुरू करने के लिए सरकार बिना ब्याज के पांच लाख तक का लोन देगी।

हिमाचल में भी इसी तरह के बेनिफिट दे सरकार
सुरेश कश्यप ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार से भी आग्रह किया है कि इसी प्रकार से अग्नि वीरों को प्रदेश में भी लाभ दिया जाए। इस तरह का अच्छा निर्णय हिमाचल जैसी वीर भूमि में भी जल्द लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि  अग्निवीर योजना युवा भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने वाली योजना है। इस योजना का विरोध नहीं स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्नि वीरों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने का फैसला किया गया था।  पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।  साथ ही आयु में भी छूट मिलेगी, गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप उनके संबंधित बलों में कांस्टेबल भर्ती में 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

 


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