GST की नई दरें लागू: रोजमर्रा की चीजें और बीमा अब सस्ती
केंद्र सरकार ने आज से नई GST दरें लागू कर दी हैं। इसके लागू होने से रोजमर्रा की चीजों के अलावा खाने-पीने की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन सस्ते हो गए हैं। नई दरों के अनुसार छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा और UHT दूध जैसे दैनिक उपयोग के सामान पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले 18% लगने वाला टैक्स भी शून्य कर दिया गया है।
जरूरी दवाइयों पर जीएसटी की छूट
33 जरूरी दवाइयों, विशेषकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे रोगियों को राहत मिलेगी और दवाइयों की कीमतें कम होंगी।
सामान्य वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हुए
साबुन, शैंपू, घी, पनीर, UHT दूध के साथ टीवी और एसी जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अब पहले की तुलना में सस्ती हो गई हैं। केंद्र सरकार ने GST स्लैब को सरल करते हुए केवल 5% और 18% स्लैब लागू किए हैं। सीमेंट पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे घर बनाना और मरम्मत करना भी सस्ता होगा। इसी तरह छोटी कारों और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लागू होगा। ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% कर दिया गया है।
नई उच्च टैक्स दरें विशेष वस्तुओं पर
कुछ वस्तुओं पर अब नई उच्च टैक्स दरें लागू की गई हैं। तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, बड़ी कारें, यॉट और व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान पर 40% का टैक्स लगाया गया है। यह स्लैब पहले नहीं था और इसे “सिन और सुपर-लग्जरी गुड्स” के लिए विशेष रूप से लागू किया गया है।
इस बदलाव से उपभोक्ताओं को दैनिक जीवन में राहत मिलेगी और व्यापारियों के लिए टैक्स प्रणाली सरल और पारदर्शी हो गई है। अब आम जरूरत की चीजें जैसे भोजन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन पहले से सस्ते उपलब्ध होंगे।
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