अवैध मस्जिद तोड़े एमसी, अन्यथा सड़कों पर उतरेगी जनता: समिति
देव भूमि संघर्ष समिति ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
शिमला की संजौली मस्जिद विवाद मामले में जिला अदालत के फैसले पर हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति ने खुशी जाहिर की है। समिति ने जिला अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताया और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर आदेश लागू करने की त्वरित कार्रवाई की मांग की। नगर निगम कोर्ट ने अवैध मस्जिद तोड़ने के आदेश दिए थे, जिन्हें जिला अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने के साथ ही समिति ने एक प्रेस कांफ्रेंस भी की। इस मौके पर समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि नगर निगम आयुक्त से अवैध मस्जिद तोड़ने के अपने आदेश लागू करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने चेताया कि यदि कार्रवाई नहीं की गई, तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। भरत भूषण ने बताया कि 30 अक्टूबर को शिमला जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2024 के फैसले को सही ठहराया गया। इस फैसले से शिमला और प्रदेशवासियों में खुशी है।
अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई
भरत भूषण ने प्रदेश सरकार और शिमला पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार और शिमला पुलिस प्रशासन मौलवी परस्त है। समिति ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मामलों को उठाया था, लेकिन इनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आंदोलनकारियों पर पहले लाठियां और वाटर कैनन चलाए गए। महिलाओं, युवाओं और छात्रों सहित मजदूरों पर एफआईआर दर्ज की गई और अब उन्हें थानों में बुलाकर केस होने की धमकियां दी जा रही हैं।
समिति पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएगी
भरत भूषण ने कहा कि प्रदेश में बाहरी लोग सरकारी, जमीन और वन भूमि पर कब्जा कर धार्मिक संस्थान बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संजौली मस्जिद विवाद शुरू होने के दौरान समिति ने स्वयं अवैध निर्माण तोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन अब कमेटी फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाने की बात कर रही है। पुलिस और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद को अवैध ठहराया है, तो बिजली और पानी क्यों नहीं काटे गए। उन्होंने कहा कि समिति पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएगी और नगर निगम से फैसले लागू करने का आग्रह करेगी। यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो शहर की जनता सड़कों पर उतरेगी।
जिला अदालत ने मस्जिद गिराने के आदेश को बरकरार रखा: जगतपाल
सनातन समाज के वकील जगतपाल ने कहा कि जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा। नगर निगम आयुक्त ने 3 मई 2025 को संजौली मस्जिद को अवैध कर गिराने का आदेश दिया था। जिला अदालत से फैसले के बाद मस्जिद पर कोई स्टे नहीं है और नगर निगम को अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। कमेटी के पास अपील का कोई प्रावधान नहीं है, केवल रिट का रास्ता खुला है। उन्होंने कहा कि कमेटी झूठी बातें कर रही है, जबकि 14 साल तक नगर निगम ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया।
इस मौके पर समिति के सह संयोजक विजय शर्मा व मदन ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।
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