हिमाचल में कांग्रेस के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. बागी विधायकों को वोट देने और विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत भी नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर और सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है. कोर्ट ने 6 मई तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई को होगी.
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