दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने साथ में कहा है कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी. ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कानून अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पर एक समान लागू होता है.
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