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हाईकोर्ट का आईपीएस इल्मा अफरोज मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश


हिमाचल कैडर की चर्चित आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश इल्मा अफरोज को बद्दी में ही एसपी के तौर पर नियुक्ति की मांग से जुड़े मामले में में जारी किए हैं। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई अब विंटर वेकेशन के बाद 28 फरवरी 2025 को होगी।
हाईकोर्ट ने इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से तीन आईपीएस अफसरों का पैनल मांगा था। हालांकि सरकार ने  शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष तीन आईपीएस अफसरों का पैनल पेश करने में नियमों का हवाला देते हुए फिलहाल असमर्थता जताई। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि सरकार जनरल ट्रांसफर कर रही है। इसलिए 3 अधिकारियों के नाम नहीं दे सकते थे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि तबादले केवल एक ही जिला में नहीं होने हैं, बल्कि अन्य जिलों के लिए भी होने हैं। ऐसे में अभी के लिए पैनल देना संभव नहीं हो पा रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को हीगी।

 
बद्दी में भ्रष्टाचार और माफिया को संरक्षण दे रही सरकारः जयराम ठाकुर 
वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि सरकार इस कदर अराजक है कि न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस तरीके से सरकार किसे बचाना चाह रही हैं?  सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके बद्दी में गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में आकर  बद्दी की एसपी पर कार्रवाई की  गई और उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया। जिससे वहां तैनात होने वाले आगे अधिकारियों पर भी यह दबाव बने की सरकार के लोगों को छेड़ना नहीं है।  

 

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