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विमल नेगी मौत मामला: आईएएस हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत बढ़ी




एचपीपीसीएल के पूर्व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी और पूर्व एचपीपीसीएल प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
हाईकोर्ट की एकल पीठ में इस मामले से जुड़ी दो जमानत अर्जियों पर सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता जनेश महाजन ने हरिकेश मीणा को पहले मिली राहत का विरोध नहीं किया।
इसी दौरान कोर्ट ने शिमला सदर थाने में तैनात एएसआई पंकज कुमार की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाल दी। इस बार सीबीआई ने पंकज की पुलिस हिरासत की मांग नहीं की। एएसआई पंकज कुमार को 14 सितंबर को बिलासपुर जिले में उनके गांव से गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से छेड़छाड़ की थी। पहले उन्हें सीबीआई हिरासत में रखा गया, बाद में कैथू जेल भेज दिया गया। 
इससे पहले, 16 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने एसआईटी की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया था और पंकज को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उनकी पहली जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि पंकज को बार-बार पुलिस कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय न्याय संहिता के जिन प्रावधानों के तहत आरोप लगे हैं, वे जमानती हैं और सीबीआई के पास अब तक कोई नया सबूत भी नहीं है।


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