पंचायती राज चुनाव में देरी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सरकार व आयोग को नोटिस
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव समय पर न करवाने के आरोपों पर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 21 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दावा किया गया कि सरकार की मंशा चुनाव समय पर करवाने की नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अब तक चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और सरकार जानबूझकर प्रक्रिया में देरी कर रही है, जिससे पंचायत व्यवस्था प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनदीप चंदेल ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों से स्पष्ट जवाब मांगा है।
उधर, सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत करवाया कि 21 जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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